वकील की मिलीभगत से अदालत में फर्जी जमानत देने वाला आरोपी गिरफ्तार, गया जेल।
सत्य ख़बर,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज:
गुरुग्राम के थाना पालम विहार में वर्ष 2019 में एक बलात्कार की वारदात के सम्बन्ध में मामला दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस ने आरोपी सुमन कुमार सिंह निवासी न्योर, मधुबनी, बिहार को नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था।
पलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सुमन कुमार ने उपरोक्त अभियोग में जमानत पाने के लिए अपने वकील अजीत श्योराण* के साथ मिलीभगत करके अक्षय डागर निवासी बल्लभगढ़, फरीदाबाद को फर्जी जमानती तैयार किया जिसके बदले उपरोक्त आरोपी सुमन कुमार ने अपने वकील अजीत श्योराण को 30 हजार रुपए दिए थे।
आरोपी सुमन कुमार व वकील अजीत श्योराण द्वारा मिलीभगत करके फर्जी तरीके से तैयार किए गए फर्जी जमानती अक्षय डागर को दिनाँक 09.01.2024 को अदालत में जमानती के तौर पर पेश किया गया जिसके आधार पर आरोपी सुमन कुमार को माननीय अदालत द्वारा आगामी तारीख पेश देकर जमानत पर छोड़ा गया था। जमानत पर छोड़ने के बाद आरोपी अदालत में तारीख पेशी पर हाजिर ना आने पर माननीय अदालत द्वारा आरोपी को पीओ घोषित किया गया था।
जिसकी सुनवाई राहुल बिश्नोई, ASJ द्वारा उपरोक्त मामले में वकील अजीत श्योराण व आरोपी सुमन कुमार द्वारा मिलीभगत करके अक्षय डागर नामक फर्जी जमानती पेश करके जमानत प्राप्त करना ज्ञात होने पर माननीय अदालत द्वारा उपरोक्त तीनों (आरोपी सुमन, वकील अजीत व जमानती अक्षय) के खिलाफ थाना शिवाजी नगर, गुरुग्राम में अभियोग संख्या 63 दिनांक 26.02.2024 धारा 419, 420, 466, 467, 468, 471, 181, 120B IPC के तहत अंकित कराया गया व इस अभियोग में कार्यवाही करते हुए थाना शिवाजी नगर, गुरुग्राम की पुलिस टीम द्वारा आरोपी आरोपी सुमन कुमार उपरोक्त को कल दिनाँक 02.04.2024 को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।